Jabalpur News: निजी स्कूल संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत! अवैध फीस वसूली के खिलाफ आदेश पर होगी सुनवाई

Jabalpur News: जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। उल्लेखनीय है कि नए शिक्षा सत्र में अचानक ही हजारों रुपए की फीस वृद्धि, यूनिफॉर्म और बुक सेलर्स से कमीशनखोरी करने...
jabalpur news  निजी स्कूल संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत  अवैध फीस वसूली के खिलाफ आदेश पर होगी सुनवाई

Jabalpur News: जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। उल्लेखनीय है कि नए शिक्षा सत्र में अचानक ही हजारों रुपए की फीस वृद्धि, यूनिफॉर्म और बुक सेलर्स से कमीशनखोरी करने सहित अनियमितता से जुड़े कई मामलों में जिला प्रशासन ने एफआईआर (Jabalpur News) दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत तो किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

प्रशासन द्वारा स्कूल संचालकों की गिरफ्तारी के बाद प्राचार्य तथा अन्य ने हाईकोर्ट की शरण ली। जिस पर हाईकोर्ट ने स्कूल प्राचार्यो को सशर्त जमानत मंजूर की थी और स्कूल संचालक और पब्लिशर्स की जमानत नामंजूर कर दी थी। ऐसे तमाम स्कूल संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जबलपुर के निजी स्कूल संचालकों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई और जस्टिस ने इन्हें जमानत का लाभ दे दिया।

सभी स्कूल संचालकों को मिली सशर्त जमानत

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की डबल बैंच में एक साथ जबलपुर के 11 निजी स्कूल मामलों की सुनवाई की गई। निजी स्कूल संचालक अपीलकर्ता के वकील और शासन के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के समक्ष जिरह हुई। जिरह में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपीलकर्ता निजी स्कूल संचालकों को सशर्त जमानत देने का आदेश जारी कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 2 अग्रिम जमानत के आवेदनों पर भी सुनवाई हुई और दोनों ही आवेदकों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुये आदेश जारी किया।

अवैध फीस वसूली के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर भी लगा स्टे

वहीं अवैध फीस वसूली के मामले में जिला प्रशासन, कलेक्टर दीपक सक्सेना की कार्रवाई को हाईकोर्ट में निजी स्कूल संचालकों द्वारा चुनौती दी गई है। इस याचिका पर स्कूल संचालकों की ओर से जिला प्रशासन के उस आदेश पर स्टे मिल चुका है, जिसमें बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को लौटाने के जिला प्रशासन ने आदेश दिए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने बढ़ी फीस लौटाने और जिला प्रशासन द्वारा फीस की जानकारी पोर्टल पर अपलोड न करने के मामले में की गई दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश संजीव सचदेवा की डबल बैंच ने आगामी सुनवाई तक स्टे आदेश जारी कर चुका है। इस मामले में अब आगामी सुनवाई एवं सरकारी और स्कूल संचालकों की ओर से वकील की दलील, साक्ष्यों पर तय होगा कि हाईकोर्ट जिला प्रशासन की कार्रवाई पर क्या अंतिम निर्णय लेता है।

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