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Jabalpur News: करोड़ों की सायबर ठगी कर रूपए दुबई भेजने वाले को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

Jabalpur News: जबलपुर प्रिंसिपल पीठ ने सायबर क्राइम के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उस पर ठगी के रूपयों को दुबई भेजने का आरोप है।
09:52 PM Jan 30, 2025 IST | Pushpendra

Jabalpur News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ ने सायबर क्राइम के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने आरोपी पर नरमी दिखाने की बजाय उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से करोड़ों रूपए की ठग गिरोह का सदस्य है। इस पर ठगी की रकम दुबई भेजने का आरोप है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बैंच ने अपराध की गंभीर प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जमानत का लाभ देने से मना किया और जमानत याचिका खारिज कर दी।

69 लाख की ठगी का आरोपी

दअरसल, केरल निवासी अब्दुल रहमान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। उसने कहा था कि भोपाल क्राइम ब्रांच ने 22 मार्च 2024 को डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक व्यक्ति से 69 लाख रुपये की ठगी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था। करीब 10 माह से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। जबकि, इसी केस में सह आरोपी बनाए गए 2 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रस्तुत कर दिया।

दुबई कनेक्शन से जमानत नहीं

साइबर क्राइम के आरोपी अब्दुल रहमान की जमानत याचिका पर सरकारी वकील सीएम तिवारी ने विरोध जताया। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट सीएम तिवारी ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है। आरोपी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सदस्य है। एनसीआरपी पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक गिरोह ने 14 व्यक्तियों से 3 करोड़ 43 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है।

इसके अलावा स्वयं आरोपी अब्दुल रहमान को जिस मामले में गिरफ्तार किया, उसमें शिकायतकर्ता को फोन कर उसकी आधार आईडी से 200 मिलीग्राम एमडीएमए ड्रग्स भेजने के नाम कर धमकाकर डिजिटल अरेस्ट किया। उससे 69 लाख रूपए की ठगी की गई। दुबई निवासी सह अभियुक्त मोहम्मद शफी ने अब्दुल नाम व्यक्ति के खाते में 14 लाख रूपए ट्रांसफर करवाए थे। अब्दुल रहमान के संबंध दुबई से सीधे जुड़े हैं। सरकारी वकील की आपत्ति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

(जबलपुर से सुरेंद्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट)

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