जबलपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 प्राइवेट स्कूलों को 31.51 करोड़ रुपए की अवैध फीस लौटाने के आदेश

Jabalpur Private School Action जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने अवैध फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने एक बार फिर निजी स्कूलों...
जबलपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई  5 प्राइवेट स्कूलों को 31 51 करोड़ रुपए की अवैध फीस लौटाने के आदेश

Jabalpur Private School Action जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने अवैध फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने एक बार फिर निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ जिला प्रशासन ने 5 प्राइवेट स्कूलों को 31.51 करोड़ रुपए की अवैध फीस (Jabalpur Private School Fees) 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इन पांचों निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। (Action Against Jabalpur Private School)

जबलपुर में नामचीन स्कूलों पर चला प्रशासनिक हंटर

जबलपुर में एक बार फिर से जिला प्रशासन का निजी स्कूलों पर जोरदार हंटर चला है। कलेक्टर की अगुवाई वाली जिला समिति ने लम्हेटाघाट रोड स्थिति सेंट अगस्टीन स्कूल, विजय नगर स्थित सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंड्री स्कूल, हाथीताल स्थित एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल, आदित्य कॉन्वेंट स्कूल और अशोका हॉल जूनियर एंड हाई स्कूल को 31.51 करोड़ रुपए की अवैध फीस वसूली को लौटाने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्कूलों को अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य करते हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों को 30 दिन के भीतर अवैध तरीके से बढ़ाई गई फीस वापस करने के आदेश दिए हैं।

Jabalpur Private School Action

हर एक स्कूल ने 4 से 7 करोड़ तक की अवैध फीस वसूली

बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जांच के बाद सेंट अगस्टीन स्कूल के प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 8 हजार 240 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूली गई। इस सत्र में छात्रों से 4 करोड़ 75 लाख 89 हजार 470 रुपए की राशि, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंड्री स्कूल के प्रबंधन को 8 हजार 330 विद्यार्थियों से 3 करोड़ 85 लाख 62 हजार 100 रुपए की अवैधानिक रूप से वसूली गई।

Jabalpur Private School Action

इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई

इसके अलावा एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल प्रबंधन को 13 हजार 149 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूली (Private School in Jabalpur) गई 7 करोड़ 18 लाख 91 हजार 250 रुपए की राशि, आदित्य कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन को 10 हजार 075 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूली गई 5 करोड़ 2 लाख 45 हजार 450 रुपए की राशि और अशोका हॉल जूनियर एंड हाई स्कूल प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 12 हजार 686 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूल की गई 10 करोड़ 66 लाख 74 हजार 390 रुपए की राशि वापस करने के आदेश दिए हैं।

Jabalpur Private School Action

अवैध फीस वसूली पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना

जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार, इन पांचों निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 52 हजार 480 विद्यार्थियों से 31 करोड़ 51 लाख रुपए फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गए हैं। अवैध रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करने की यह कार्रवाई अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जांच के बाद की गई है। अवैध रूप से वसूली गई 31 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किए जाने के साथ-साथ इन निजी स्कूलों के खिलाफ अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्कूल प्रबंधकों को यह राशि 30 दिन के अंदर आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।

ये भी पढ़ें: पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा, आरोपी किसानों की पैरवी नहीं करेगा MP High Court बार एसोसिएशन

ये भी पढ़ें: Lady Cry Collectorate: कलेक्ट्रेट में फफक-फफक कर रोई महिला, पीड़ा सुन कलेक्टर ने दिलाया न्याय का भरोसा

Tags :

.