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Karbala Maidan Indore: 70 साल बाद इंदौर नगर निगम को मिला कर्बला मैदान का स्वामित्व, जल्द हटेंगे अतिक्रमण, जनहित के लिए होगा उपयोग

Karbala Maidan Indore: इंदौर। इंदौर के कर्बला मैदान को वक्फ संपत्ति नहीं मानते हुए न्यायालय ने यह भूमि इंदौर नगर निगम को सौंप दी है। इस भूमि पर आज नगर निगम ने कब्जा कर लिया है और शीघ्र ही कमेटी...
04:46 PM Sep 18, 2024 IST | MP First

Karbala Maidan Indore: इंदौर। इंदौर के कर्बला मैदान को वक्फ संपत्ति नहीं मानते हुए न्यायालय ने यह भूमि इंदौर नगर निगम को सौंप दी है। इस भूमि पर आज नगर निगम ने कब्जा कर लिया है और शीघ्र ही कमेटी बैठक में तय किया जाएगा कि इस जमीन का उपयोग जनहित में किस तरह किया जा सकता है। साथ ही इस मीटिंग में भूमि से अतिक्रमण हटाने पर भी विचार किया जाएगा।

करीब 70 वर्षों से कोर्ट में चल रही थी सरकारी जमीन को वापिस लेने की प्रक्रिया

इंदौर के कर्बला मैदान (Karbala Maidan Indore) का इतिहास काफी पुराना है। यह मैदान होलकर राजाओं के समय का है। यहां के रहवासियों का कहना है कि होलकर समय से ही धोबी घाट के रूप में इसे उपयोग किया जा रहा है। परन्तु कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा यहां पर कब्जा जमाया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि समुदाय विशेष के लोगों को यहां पर होलकर परिवार ने तकरीबन 70 साल पहले तीन दिन के लिए मोहरर्म के ताजियों को ठंडा करने के लिए और मेला आयोजित करने के लिए दी थी। परन्तु उसके बाद से उन लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसे हटाने के लिए कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई। यहां इंदौर नगर निगम ने जमीन को लेकर अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने इंदौर नगर निगम के पक्ष में जमीन के आदेश दे दिए। इस जमीन को लेकर कोर्ट में करीब 70 वर्षों से केस चल रहा था।

वक्फ बोर्ड नहीं दे सका अपने पक्ष में कोई भी साक्ष्य

दरअसल इंदौर के कर्बला मैदान को अब तक वक्फ संपत्ति माना जाता रहा है। यहां पर मुस्लिम समाज के लोग जुलूस और धार्मिक आयोजन करते आ रहे हैं। किंतु इंदौर नगर निगम ने इसे सरकारी जमीन मानते हुए जमीन के स्वामित्व को लेकर इंदौर कोर्ट के अंदर प्रतिवाद दायर किया गया था। कोर्ट में वक्फ बोर्ड अपने पक्ष में कोई भी दलील या साक्ष्य नहीं दे सका जिसके चलते इंदौर न्यायालय ने कर्बला की 6.7 एकड़ जमीन को इंदौर नगर निगम की जमीन मानते हुए आदेश दिया। इसके बाद नगर निगम ने इस जमीन पर अधिकार कर लिया है। इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि आने वाले दिनों में एमआईसी मेंबरों की बैठक में इस जमीन के उपयोग पर चर्चा की जाएगी।

महापौर ने कहा, समाज हित में उपयोग की जाएगी जमीन

अब न्यायालय में फैसला आने के बाद काफी खुशी की लहर है क्योंकि अब यह जमीन जो की 6.7 एकड़ की है, वह पूरी तरह से निगम के अधीन हो गई है। वक्फ बोर्ड द्वारा इस जमीन को लेकर अपना हक जाहिर किया गया था जो अब पूरी तरह गलत साबित हो गया है। कोर्ट में जीत मिलने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित तमाम एमआईसी सदस्य कर्बला मैदान (Karbala Maidan Indore) पर पहुंचे और जमीन को लेकर रूपरेखा तैयार की है। नगर निगम महापौर ने कहा कि अब जमीन हमारे पास है। समाज के लिए इसका जो भी बेहतर उपयोग होगा, वह किया जाएगा। कोई भी समाज हित के उद्देश्य से जमीन के उपयोग को लेकर निगम के पास जमीन मांगने आएगा, उसे उसको उपयोग के लिए दी जाएगी।

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