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MP Waqf Board: एमपी सरकार कराएगी वक्फ प्रोपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन, जिला कलेक्टरों को जारी किए आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए वक्फ संपत्तियों की प्रोपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने का निर्णय किया है।
02:35 PM Jan 29, 2025 IST | Sunil Sharma

MP Waqf Board: भोपाल। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए वक्फ संपत्तियों की प्रोपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने का निर्णय किया है। राज्य सरकार के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जानकारी अगले पांच दिन में सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। इसके साथ ही जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्ति तथा वक्फ बोर्ड की ऐसी प्रोपर्टी जिस पर अतिक्रमण है, की भी जानकारी जिला कलेक्टरों से मांगी गई है। बताया जा रहा है कि पूरा डेटा आ जाने के बाद इसे राजस्व विभाग सरकारी पोर्टल पर अपलोड करेगा जहां से लोग इसे देख सकेंगे।

संयुक्त संसदीय समिति को भेजी जाएगी पूरी रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वक्फ बोर्ड प्रोपर्टी के फिजिकल वेरिफिकेशन की पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति को भेजेगी। सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वक्फ प्रोपर्टी (MP Waqf Board) के नामांतरण के साथ-साथ कितनी जगह अतिक्रमण किया गया है, उसकी भी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएं। बताया जा रहा है कि सरकार कुल 15 बिंदुओं की जानकारी जुटा रही है जिसे सरकारी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। तहसील स्तर पर भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।

संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मांगी गई थी जानकारी

आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की तथाकथित मनमानी के चलते पूरे देश में वक्फ बोर्ड के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ऐसे में सरकार ने एक संयुक्त संसदीय जांच समिति का गठन कर वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन के प्रस्ताव पर राय मांगी थी। समिति की गत माह 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी (MP Waqf Board) से संबंधित 15 बिंदुओं पर जिलेवार जानकारी मांगी गई थी। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों से जानकारी मांगी है। सरकार जिनका सर्वे करवा रही है उनमें प्रॉपर्टी का अतिक्रमण, प्रॉपर्टी का अलगाव, हस्तांतरण, क्रय-विक्रय, पट्‌टे की संपत्ति तथा निष्क्रांत संपत्ति शामिल हैं।

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