MP Consumer Court: जोमैटो द्वारा वेज की जगह नॉनवेज बर्गर भेजना पड़ा महंगा, अब देने होंगे इतने पैसे
MP Consumer Court: ग्वालियर। जोमैटो और बर्गर बडी कंपनी द्वारा एक ग्राहक को वेज बर्गर की जगह नॉनवेज बर्गर भेजना दोनों कंपनियों को भारी पड़ गया। ग्राहक ने कंपनियों के इस कृत्य से अपनी धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात कहते हुए जिला उपभोक्ता मंच में जोमैटो और बर्गर बडी के खिलाफ दावा कर दिया। उपभोक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में गंभीर त्रुटि मानते हुए ₹10 हजार की क्षतिपूर्ति और ₹2 हजार केस लड़ने का खर्च अदा करने का आदेश जारी किया है। उपभोक्ता फोरम द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी को यह राशि 45 दिन के भीतर उपभोक्ता को देनी होगी।
यह था पूरा मामला, जिस पर उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश
क्षतिपूर्ति का यह पूरा मामला ग्वालियर शहर से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर में निवास करने वाले आशीष शर्मा द्वारा 2 फरवरी 24 को जोमैटो के जरिए बर्गर बडी से एक वेज बर्गर ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो उसमें वेज की जगह नॉनवेज बर्गर निकला। इससे आशीष की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने उपभोक्ता फोरम में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। बर्गर बड़ी और जोमैटो ने मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि यह पार्सल हमारी गलती से नहीं बदला गया है बल्कि यह डिलीवरी बॉय की गलती से हुआ है लेकिन फोरम (MP Consumer Court) ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों को ही दोषी ठहराया है।
जोमैटो और बर्गर बडी ने दी यह सफाई
इस मामले को लेकर जब कंपनी बर्गर बडी से संपर्क किया गया तो कंपनी ने कहा कि उन्होंने सही ऑर्डर ही भेजा था लेकिन डिलीवरी एजेंट की लापरवाही से ऑर्डर की अदला बदली हो गई यानी जिसके घर पर वेज ऑर्डर पहुंचना था वहां पर नॉनवेज पहुंच गया और जिस कस्टमर की यहां नॉनवेज पहुंचना था वहां वेज ऑर्डर पहुंच गया। इसमें हमारी बिल्कुल गलती नहीं है, सारी की सारी गलती डिलीवरी बॉय की है। जोमैटो ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि वे केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और कैफे की गलती के लिए वह जिम्मेदार नहीं है हालांकि उपभोक्ता फोरम ने इन सभी दलीलों को सिरे से ख़ारिज कर दिया और कहा कि यह सेवा में गंभीर लापरवाही का मामला है।
उपभोक्ता ने अपने पक्ष में रखा यह तर्क
उपभोक्ता फोरम में दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता आशीष शर्मा ने शपथ पत्र दायर कर यह बताया कि वह कट्टर ब्राह्मण है और नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाता। इसलिए नॉनवेज खाने से कहीं ना कहीं उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती। साथ ही कंपनी की इस गलती से उन्हें बेहद मानसिक पीड़ा भी हुई है। उन्होंने आरोप यह भी आरोप लगाया कि यह गलती नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से की गई व्यापारिक लापरवाही थी।
फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम ने दिए ये निर्देश
फोरम (MP Consumer Court) ने अपनी फैसले में जोमैटो और बर्गर बडी को दोषी मानते हुए ₹10 हजार की क्षतिपूर्ति और ₹2हजार का कानूनी खर्च अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही फोरम ने तर्क दिया कि अगर शिकायतकर्ता ने खुद ही ऑर्डर बदला होता तो उसे ₹500 बोनस के रूप में क्यों दिए गए। फोरम ने आदेश दिया कि कंपनी को 45 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को यह राशि अदा करनी होगी यदि वह ऐसा करने में असफल नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
(ग्वालियर से सुयश शर्मा की रिपोर्ट)
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