MP Fire Safety Tax: मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी टैक्स लगाने की तैयारी, ऐसे लोगों को भरना पड़ सकता है जुर्माना
MP Fire Safety Tax भोपाल: अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और घर, ऑफिस, होटल, दुकान आदि बनाने की तैयारी में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रदेश में रहने वाले लोगों को संपत्ति कर के साथ सरचार्ज के रूप में फायर सेफ्टी टैक्स भी देना पड़ सकता है। दरअसल प्रदेश की मोहन सरकार फायर सेफ्टी टैक्स लगाने की तैयारी में है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इससे संबंधित मसौदा को तैयार कर लिया है। अब मोहन कैबिनेट आगामी विधानसभा सत्र के दौरान फायर सेफ्टी टैक्स का प्रस्ताव (Fire Safety Tax in Madhya Pradesh) रखने की तैयारी में है। प्रस्ताव पास होने के बाद इसको लेकर कानून तैयार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी टैक्स
प्रदेश में फायर सेफ्टी टैक्स एक्ट (MP Fire Safety Tax) लागू होने के बाद प्रदेश को लोगों से हाउस और वाटर टैक्स की तरह ही फायर टैक्स भी वसूला जाएगा। प्रदेश में घर, दफ्तर, फैक्ट्री, होटल में आए दिन हो रहे आगजनी को लेकर प्रदेश सरकार ( MP Assembly Session) इस टैक्स को लगाने की तैयारी में है। ताकि, जिन घरों, होटलों और दफ्तरों में इस मानक का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनसे टैक्स वसूला जाए। इस नियम के तहत फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार फायर टैक्स से फायर डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुआवजा देगी, जो राहत एवं बचाव कार्य के दौरान घायल या फिर दुर्घटना के शिकार होंगे।
इन्हें फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेने की जरूरत
बता दें कि देश के कई राज्यों में फायर सेफ्टी एक्ट लागू है। अब मध्य प्रदेश सरकार (Fire Safety Tax Law in MP) भी इसे लागू करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक, फायर सेफ्टी टैक्स के तहत प्रदेश में 15 मीटर ऊंचे सभी भवनों, एक तल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों के अलावा 50 से अधिक बेड वाले सभी होटल-हॉस्पिटल के लिए फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार फायर सेफ्टी एक्ट के अलावा फायर पुलिस के गठन की भी तैयारी में है।
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