MP Govt Jobs Rules: अब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे ये लोग
MP Govt Jobs Rules: भोपाल। अब मध्य प्रदेश में पुलिस मुखबिरों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए मुखबिर को नौकरी देने वाले (MP Govt Jobs Rules) नियम को समाप्त कर दिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी आदेश से यह प्रावधान अब निरस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने 28 अगस्त 1981 को सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए कलेक्टरों को एक परिपत्र जारी करते हुए आदेश दिया था कि डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जाए। परन्तु अब प्रदेश में डकैत नहीं बचे, उनका खात्मा हो चुका है, इसलिए 43 वर्ष पुराने इस परिपत्र को अब निरस्त कर दिया गया है।
आदेश हुए जारी
वर्ष 1981 में तत्कालीन सरकार द्वारा पारित इस नियम को प्रदेश की मौजूदा डॉ. मोहन यादव सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। पहले बाकायदा एमपी सरकार कुख्यात डाकुओं की सूचना देने के लिए मुखबिरों को सरकारी नौकरी में रखती थी। उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान ही वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। परन्तु अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
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