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MP Guest Teacher: बीईओ समेत 19 शिक्षकों पर धोखाधड़ी का केस, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का था आरोप

राजनगर सिविल कोर्ट ने एक बड़े शैक्षणिक घोटाले में अहम फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 19 नामजद और अन्य अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
04:40 PM Jan 22, 2025 IST | Sunil Sharma

MP Guest Teacher news: खजुराहो।राजनगर सिविल कोर्ट ने एक बड़े शैक्षणिक घोटाले में अहम फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 19 नाम जद और अन्य अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इनमें पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम के त्रिपाठी सहित अन्य लोग शामिल हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद राजनगर पुलिस ने 22 जनवरी को धारा 420, 465, 469, एवं 120 b के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। यह मामला वर्ष 2017-18 में राजनगर विकासखंड के संकुल कर्री में हुए अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाले का है। शिकायतकर्ता रविंद्र मिश्रा ने इस संबंध में कोर्ट में अपील कर वर्ष 2018 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर जांच कराने की मांग की थी। शिकायतकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं।

सरकारी अधिकारी ही कर रहे थे दोषियों को बचाने का प्रयास

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोघ अग्रवाल ने धारा 420, 465, 469, 120 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया कि तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजनगर और संकुल प्राचार्य कर्री सहित अन्य कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की और लाखों रुपए की राशि अपने चहेतों के खातों में ट्रांसफर कर दी। शिकायतकर्ता रविंद्र मिश्रा पिछले 8 वर्षों से इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया और मामले को दबाने की कोशिश की। अंततः अधिवक्ता पवन मिश्रा के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया गया।

कोर्ट ने 30 दिन में मांगी प्रगति रिपोर्ट

कोर्ट ने सभी आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस घोटाले में नामजद आरोपियों के अलावा भी कई अज्ञात शिक्षा अधिकारी और शिक्षक शामिल हैं, जिनके खिलाफ जांच के बाद मामला दर्ज किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय में मामला जाने के बाद सभी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज, शासकीय राशि का दुरुपयोग 420,467,468,409,120b के तहत कई धाराओं में मामला (MP Guest Teacher news) पंजीबद्ध करने का निर्देश राजनगर थाना प्रभारी को दिया था जिसमें पुलिस ने आज कार्यवाही की हैं।

यह था पूरा मामला

राजनगर निवासी शिकायतकर्ता रविंद्र मिश्रा ने बताया कि अतिथि शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति कर वेतन का भुगतान किया गया था। इसके बारे में शिकायत की तो काफी समय बीत जाने के बाद एक समिति बनाई गई जिसकी जांच में सभी शिक्षक दोषी पाए गए थे। उन सभी शिक्षकों के वेतन में से वसूली की गई थी। हालांकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आला अधिकारियों ने मामले (MP Guest Teacher news) को दबा दिया। इसके बाद मैंने आरटीआई से पूरे दस्तावेज निकाले और छतरपुर से भोपाल तक शिकायत की परन्तु कोई कार्रवाई न होने के बाद मैं न्यायालय की शरण में गया। इस पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और 19 नामजद शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। मामले को 7 से 8 वर्ष हो गए हैं, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उल्टा मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, और कह रहे थे कि पैसे में बहुत दम है हम वरिष्ठ अधिकारियो के यहां पैसे देंगे तो सारी समस्या निपट जाएगी।

(खजुराहो से गौरव मिश्रा की रिपोर्ट)

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