MP High Court: DPI कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
MP High Court: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजनल बेंच ने लोक शिक्षण संचालक (DPI) कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को हरिओम यादव बनाम शिल्पा गुप्ता मामले में नोटिस जारी कर 3 मार्च 2025 तक जवाब दाखिल करने के शिल्पा गुप्ता को आदेश दिया था लेकिन उनकी ओर से कोर्ट में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई में शिल्पा गुप्ता पर 23 मार्च 2025 को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश करने का आदेश देने के साथ ही 10 हजार रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं होने पर दायर की अवमानना याचिका
हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार DPI के स्कूलों में चार सप्ताह के भीतर पोस्टिंग देने का निर्देश दिया था। यह आदेश याचिकाकर्ता हरिओम यादव सहित 50 से अधिक शिक्षकों के पक्ष में पारित किया गया था। जिन्हें ट्रायबल वेलफेयर स्कूलों में अनारक्षित वर्ग में अवैध रूप से पदस्थ किया गया था। हाईकोर्ट (MP High Court) के आदेश के 4 माह बीतने के बाद भी DPI कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने पालन नहीं किया जिस पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी।
23 मार्च को होना होगा कोर्ट में पेश
ऐसा नहीं है कि डीपीई शिल्पा गुप्ता के खिलाफ कई अवमानना का यह पहला मामला है। याचिकाकर्ता हरिओम यादव की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं शिवांशु कोल ने हाईकोर्ट को बताया कि शिल्पा गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में दो सौ से अधिक अवमानना याचिकाएं लंबित हैं। वह किसी भी मामले में कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। हाईकोर्ट (MP High Court) ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10 हजार का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 मार्च 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।
(जबलपुर से डॉ. सुरेंद्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट)
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