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MP Jail News: दीवाली पर जेल प्रशासन हाई अलर्ट पर, सिमी आतंकियों के भागने से लिया सबक

मध्य प्रदेश में त्यौहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं।
04:23 PM Oct 24, 2024 IST | Saraswati Chandra

MP Jail News: भोपाल। मध्य प्रदेश में त्यौहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने जेल विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। सरकार द्वारा जारी नए आदेशों में कहा गया है कि 28 तारीख से लेकर 4 नवंबर तक सभी जेलों में रात में भी पुलिस कर्मियों की गश्त हो। माना जा रहा है कि त्यौहारों में व्यस्तता के चलते आतंकी जेल से भाग सकते हैं।

किसी भी अप्रिय घटना के पहले जेल प्रशासन अलर्ट

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 28 अक्टूबर से लेकर 04 नवंबर तक जेल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों (MP Jail News) की छुट्टी निरस्त की जाए और रात में स्टॉफ आवश्यक रूप से ड्यूटी पर तैनात रहे। इसमें चाहे वो अधिकारी हो या जेल से सम्बंधित प्रहरी और पुलिस कर्मी सभी को ड्यूटी पर रहने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के पीछे सरकार की यही मंशा है कि किसी भी तरह की अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके।

भोपाल सेंट्रल जेल से भाग चुके हैं सिमी के आतंकी

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2016 की रात को भोपाल सेंट्रल जेल से आतंकी फरार हो गए थ। अगली सुबह जब पुलिस वाले जागे तो पता चला कि कारागार में बंद 6 खूंखार आतंकी रात को जेल की दीवार लांघकर भाग गए। उसके बाद जेल प्रबंधन पर कई तरह से सवाल खड़े हुए। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए जेल प्रबंधन (MP Jail News) ने जेल में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं।

क्या लिखा है आदेश में

आदेश में लिखा गया है, “समस्त जेल अधीक्षक, मध्यप्रदेश, धनतेरस, दिपावली एवं भाईदूज के त्यौहार के मद्देनजर जेलों पर विशेष सतर्कता बरतने, दिनांक 29.10.2024 को धनतेरस, दिनांक 31.10.2024 को दीपावली एवं दिनांक 03.11.2024 को भाईदूज के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जेलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जेल मुख्यालय स्तर से जेलों की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश की किसी भी जेल में कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। मुलाकात के दौरान किन्ही भी परिस्थितियां से कोई प्रतिबंधित सामग्री बंदियों एवं बैरकों तक न पहुंचे जिसके लिए गहन तलाशी अभियान चलाएं।”

सरकारी आदेश में आगे कहा गया है कि दिनांक 28.10.2024 से दिनांक 04.11.2024 तक रात में जेलों में जिम्मेदार अधिकारी स्वयं उपस्थित रहें तथा सभी ड्यू‌टीरत प्रहरियों को सजग रखा जाए। जेल अधीक्षक / उप जेल अधीक्षक समय-समय पर जेल का आकस्मिक भ्रमण भी करें। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर न छोड़ा जाए। उक्त अवधि में सभी अधिकारी/ कर्मचारी अपने मुख्यालय में ही उपस्थित रहें ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति के लिए जेल अधीक्षक जिम्मेदार होंगे।

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