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MP Police Alert: नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं तो बरतें सावधानी, वरना पुलिस की पैनी नजर से बढ़ जाएगी परेशानी

MP Police Alert भोपाल: मध्य प्रदेश में न्यू ईयर 2025 (Happy News Year 2025) की पार्टी को लेकर एक ओर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है तो वही दूसरी ओर एमपी पुलिस ने भी चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था...
11:00 AM Dec 31, 2024 IST | Amit Jha

MP Police Alert भोपाल: मध्य प्रदेश में न्यू ईयर 2025 (Happy News Year 2025) की पार्टी को लेकर एक ओर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है तो वही दूसरी ओर एमपी पुलिस ने भी चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम (New Year Party in Madhya Pradesh) किए हैं। ताकि नए साल के जश्न में खलल न पड़े। राजधानी बोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत हिल स्टेशन के मुख्य मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही कोई शरारती तत्व न्यू ईयर पार्टी में खलल न डाल पाए इसके लिए शाम 6 बजे के बाद ओवर स्पीड, ब्रीथ एनालाइजर और बॉडी कैमरों से भी पैनी नजर रखने वाली है, ताकि आपात स्थिति में पुलिस फौरन मोर्चा (MP Police Alert) संभाल ले।

न्यू ईयर पार्टी पर MP पुलिस अलर्ट

बता दें कि, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत अन्य बड़े शहरों में खास इंतजाम किए गए हैं। हिल स्टेशन, पिकनिक स्पॉट समेत सभी जगहों पर नाइट पार्टी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना (Madhya Pradesh DGP Kailash Makwana) ने पुलिस प्रशासन के साथ कार्यक्रम के आयोजन कर्ताओं को भी सख्त निर्देश (Hill Station in MP) दिए हैं।

रात 10 बजे के बाद नहीं मना सकेंगे पार्टी

भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा है, "न्यू ईयर पार्टी को लेकर भोपाल शहर में 50 प्रमुख पाइंट पर पुलिस तैनात रहेगी। सभी आयोजन स्थलों पर रात्रि 10 बजे तक ही पार्टी की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही बोट क्लब और बड़ा तालाब के किनारे रात 10 बजे के बाद भीड़ जमा नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी भारी संख्या में जश्न मनाने पर सख्त मनाही है।"

न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पुलिस की पैनी नजर

पुलिस प्रशासन के अनुसार, राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत तमाम बड़े शहरों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस की पैनी नजर है। इंदौर, ग्वालियर समेत तमाम शहरों में प्रशासन ने रात 10 के बाद पार्टी मनाने की की अनुमति नहीं दी है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नहीं बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सभी नाइट क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

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