Gautam Tatwal caste: मंत्री गौतम टेटवाल की जाति पर बवाल, इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, जानिए पूरा मामला
MP Minister Gautam Tetwal caste इंदौर: इंदौर हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार में कौशल विकास रोजगार मंत्री की जाति को लेकर एक याचिका लगी है। इस याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। फिलहाल मंत्री की जाति को लेकर कई तरह के सवाल याचिकाकर्ता ने खड़े किए हैं और उसी को लेकर अब आने वाले दिनों में इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
मंत्री गौतम टेटवाल की जाति पर राजनीति
इंदौर हाईकोर्ट में मंत्री गौतम टेटवाल जो की मध्य प्रदेश सरकार में अभी वर्तमान में कौशल विकास रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और सारंगपुर से विधायक भी हैं। अभी गौतम टेटवाल के पास अनुसूचित जाति (SC) से संबंध रखने का प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि गौतम टेटवाल ने फर्जीवाड़े के जरिए अपने SC के होने का प्रमाणपत्र बनवाकर सारंगपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा।
रिश्तेदार OBC में
याचिकाकर्ता के वकील का कहना है उनके ग्रैंडफादर, कुछ रिश्तेदार, उनकी सिस्टर, कजिन सिस्टर है की गवर्नमेंट सर्विस क्षेत्र , शिक्षा विभाग में रहे हैं। सभी के जो सर्विस रिकॉर्ड के दस्तावेज हैं वह सभी यह बताते हैं कि उनकी जाति जिनगर है वह ओबीसी श्रेणी में है। सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करके पूर्व में भी उनके विरुद्ध शिकायत हुई है।
याचिका स्वीकार होने पर होगी सुनवाई
इसी बात को लेकर याचिका दायर की गई और सारंगपुर के जितेंद्र ने याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि जिस आधार पर उन्हें एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसे निरस्त किया जाए। जाति प्रमाण बिल्कुल आज की तारीख में उनकी महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है।जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर अभी कोर्ट ने याचिका को स्वीकार नहीं किया है। यदि कोर्ट उस याचिका को स्वीकार करता है तो आने वाले दिनों में उस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ऐसे में मंत्री की परेशानियां बढ़ सकती हैं।
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