Chhatarpur Fraud Case: कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, 24 लाख 55 हजार रुपए का गबन करने का आरोप
Chhatarpur Bank Manager Fraud Case छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बकस्वाहा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे तत्कालीन कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार किया है। तत्कालीन कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच मैनेजर रविशंकर गोस्वामी और बम्होरी समिति प्रबंधक अरविंद व्यास के खिलाफ हितग्राहियों ने शिकायत दर्ज कराई थी।
क्या है पूरा मामला?
बकस्वाहा थाना क्षेत्र के ग्राम आलमपुर एवं ग्राम मझगुवां बदन के लगभग 19 हितग्राहियों ने 27 फरवरी 2024 को पशुपालन लोन स्वीकृत कराने के नाम पर बकस्वाहा सहकारिता बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर रविशंकर गोस्वामी और बम्होरी समिति प्रबंधक अरविंद व्यास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हितग्राहियों ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और 24 लाख 55 हजार रुपए का गबन करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
26 जून से मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी थी पुलिस
हितग्राहियों की शिकायत पर मामले की जांच के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने टीम का गठन किया। टीम ने जांच के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट के आधार पर 26 जून 2024 को रविशंकर गोस्वामी और अरविंद व्यास के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की गई।
धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा
आखिरकार बुधवार, 24 जुलाई को पुलिस ने धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी रविशंकर गोस्वामी को छतरपुर के लोकनाथपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले में अभी एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
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