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Randeep Hooda in Trouble: रणदीप हुड्डा पर बिना सरकारी मंजूरी के कान्हा नेशनल पार्क के नजदीक निर्माण का आरोप, राजस्व अधिकारी ने थमाया नोटिस

Randeep Hooda in Trouble: बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) पर बिना सरकारी मंजूरी के कान्हा नेशनल पार्क (Kanha National Park) के पास निर्माण कार्य कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में 18 जून को बालाघाट...
10:27 AM Jul 20, 2024 IST | Dr. Surendra Kumar Kushwaha

Randeep Hooda in Trouble: बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) पर बिना सरकारी मंजूरी के कान्हा नेशनल पार्क (Kanha National Park) के पास निर्माण कार्य कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में 18 जून को बालाघाट बैहर के एसडीओ राजस्व द्वारा उन्होंने नोटिस भी जारी किया गया है। अब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हुड्डा ने एसडीओ राजस्व के नोटिस को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में जस्टिस जी. एस. अहलूवालिया ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध निर्माण की जांच के लिए स्पॉट निरीक्षण का आदेश दिया और 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है। आइए इस खबर के बारे में अधिक जानते हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा की कान्हा नेशनल पार्क के पास जमीन है। बालाघाट बैहर के एसडीओ राजस्व को शिकायत मिली कि उक्त जमीन पर हुड्डा बिना किसी शासकीय स्वीकृति के निर्माण कार्य करा रहे हैं। लिहाजा इस शिकायत को आधार मानकर 18 जून, 2024 को एसडीओ बैहर ने रणदीप हुड्डा को 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि वे बिना शासकीय अनुमति के उक्त जमीन पर किया जा रहा निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दें। नोटिस के ही उन्हें 19 जून, 2024 को निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृति के समस्त दस्तावेज लेकर राजस्व अधिकारियों के सामने हाजिर होने का आदेश भी दिया गया। नोटिस में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वह ऐसा नहीं करते है तो उनके खिलाफ संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी।

हुड्डा के वकील ने अफसरों पर लगाया आरोप:

हुड्डा को जब यह नोटिस मिला तो उन्होंने इसे निराधार बताते हुए हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की। याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ शर्मा ने इस मामले को लेकर बताया कि हुड्डा द्वारा कान्हा नेशनल पार्क के पास स्थित जमीन पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि रणदीप हुड्डा एक जाने माने फिल्म अभिनेता हैं, लिहाजा अफसरों ने आकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के मकसद से नोटिस की कार्रवाई की है।

कोर्ट ने दिया ये आदेश:

याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ शर्मा ने जस्टिस अहलूवालिया की कोर्ट में दलील दी कि जिस शिकायत के आधार पर उन्हें नोटिस जारी किया गया वह अब तक उन्हें क्लाइंट को नहीं मिला है। याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी वकील की जिरह सुनने के बाद जस्टिस अहलूवालिया ने हुड्डा की जमीन का स्पॉट निरीक्षण करने और बालाघाट के बैहर एसडीओ राजस्व को 15 दिन के भीतर स्पॉट निरीक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्पॉट निरीक्षण की रिपोर्ट आने के 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को जारी 'कारण बताओ नोटिस' पर अंतिम निर्णय लें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा को स्पॉट निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने या अपने किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। यदि वह ऐसा नहीं करते है तो उनका अधिकार समाप्त माना जायेगा।

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