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2- 2 Lakh Fine On Private Schools Gwalior : निजी स्कूलों को भारी पड़ा फीस बढ़ाना, तीन स्कूलों पर 2-2 लाख जुर्माना

2- 2 Lakh Fine On Private Schools Gwalior : ग्वालियर। ग्वालियर में निजी स्कूलों को बिना अनुमोदन फीस बढ़ाना भारी पड़ गया। कलेक्टर ने ऐसे तीन निजी स्कूलों पर 2- 2 लाख का जुर्माना लगाया है। इससे पहले इन स्कूलों...
08:28 PM Jun 13, 2024 IST | Vivek Chaturvedi

2- 2 Lakh Fine On Private Schools Gwalior : ग्वालियर। ग्वालियर में निजी स्कूलों को बिना अनुमोदन फीस बढ़ाना भारी पड़ गया। कलेक्टर ने ऐसे तीन निजी स्कूलों पर 2- 2 लाख का जुर्माना लगाया है। इससे पहले इन स्कूलों के प्रबंधन को नोटिस देकर फीस लौटाने का समय भी दिया गया। मगर फीस नहीं लौटाने पर अब तीनों स्कूलों के खिलाफ कलेक्टर ने एक्शन लिया है।

बिना अनुमोदन बढ़ाई 10% फीस

ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटिहार ने बताया कि जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बिना तीन प्राइवेट स्कूल्स ने फीस में बढ़ोतरी की थी। इनमें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, कार्मल कॉन्वेंट और राम श्री कृष्णा स्कूल शामिल हैं। तीनों स्कूलों ने फीस में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी।

नोटिस के बाद भी नहीं लौटाई बढ़ी हुई फीस

तीन निजी स्कूलों में बिना अनुमोदन 10 फीसदी फीस बढ़ाने की शिकायत मिलने पर जांच करवाई गई। जांच में मनमानी सामने आने के बाद कलेक्टर ने तीनों स्कूलों को बढ़ी हुई फीस स्टूडेंट्स को लौटाने का आदेश दिया। इसके लिए कलेक्टर रुचिका सिंह ने निजी स्कूल प्रबंधनों को एक महीने का समय भी दिया। मगर स्कूल प्रबंधन ने फीस वापस नहीं की।(2- 2 Lakh Fine On Private Schools Gwalior)

कलेक्टर ने 3 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख जुर्माना

निजी स्कूलों ने एक महीने में भी बढ़ी हुई फीस वापस नहीं की। स्कूल संचालकों ने दलील दी कि अभी वह हिसाब लगा रहे हैं। ऐसे में फीस वापस लौटाने के लिए कुछ और समय दिया जाए। इसके बाद कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने स्कूल प्रबंधन को और समय देने से इनकार कर दिया और इन तीनों स्कूलों पर दो दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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