उमरिया में गरीबों के आशियानों पर संकट के बादल, हाईकोर्ट के आदेश से मचा हड़कंप
Umaria Encroachment News उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानकपुर ब्लॉक में इन दिनों गरीबों को अपना आशियाना उजड़ने की चिंता सता रही है। एक ओर सरकार के द्वारा एक बिना जमीन और निर्धन व्यक्तियों एवं उनके परिवार को जमीन देकर आवास दिलाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट को गुमराह कर कुछ असामाजिक तत्व इन बसे हुए मकान को तुड़वाने का आदेश लेकर आ गए हैं। हाईकोर्ट का आदेश आने पर ग्रामीण परेशान हैं। आखिर पूरा मामला क्या है आइए विस्तार से जानते हैं।
ग्रामीणों को सता रही आशियाना उजड़ने की चिंता
पूरा मामला उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक के ग्राम मुगवानी का है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि इसी गांव के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह किया था। जिसके चलते हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। ग्रामीणों को कहना है कि उन्हें सरकार के द्वारा नोटिस दी गई है कि घर अपने से तोड़ दो नहीं तो हम तोड़ देंगे। घर तोड़ने के लिए हाईकोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट का आदेश आने पर कुछ ग्रामीण अपने घर को स्वयं तोड़ भी रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्होंने खुद अपना घर तोड़ दिया तो पांच-पांच बेटियां को लेकर कहां जाएंगे और क्या करेंगे।
गांव के ही व्यक्ति ने दायर की थी याचिका
वहीं, इस पूरे मामले में ब्लॉक के एसडीएम कमलेश नीरज (Umaria Encroachment News) का कहना है, "ग्राम के ही किसी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था कि यहां अतिक्रमण होने के चलते आए दिन लोगों की आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अभी आधा काम हुआ है और आधा काम अभी होना बाकी है। जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा।"
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
वहीं, जिले के अधिकारी भी आदेश (High Court strict against encroachment) को मानने के लिए पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अभी थोड़ा काम हुआ है। बस्ती के अंदर तोड़फोड़ करने की प्रक्रिया अभी बाकी है। अब देखना यह है कि आखिर ग्रामीणों को कैसे और क्या राहत मिलती है।
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