Umaria News: एसईसीएल परियोजना मामले में ठेका कंपनी के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला, आवासीय कॉलोनी निर्माण से जुड़ा है मामला
Umaria News: उमरिया। जिले में 34 साल पुराने एक मामले में जिला न्यायालय ने पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोल इंडिया की करोड़ों की संपति को कुर्क करने का आदेश दिया है। मामला 1991 में कोल इंडिया की एसईसीएल परियोजना से जुड़ा हुआ है। इसमें पिनौरा आवासीय कालोनी का निर्माण टेंडर पद्धति से कराया गया था और ठेका कंपनी तिरुपति बिल्डकॉन को निर्माण की तय राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर ठेका कंपनी ने न्यायालय की शरण ली।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील की खारिज
तत्कालीन जिला न्यायालय शहडोल से ठेका कंपनी के पक्ष में फैसला आने के बाद भी एसईसीएल फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट गई। 20 साल बाद भी वहां से मामले में ठेका कंपनी के पक्ष में फैसला आया जिसके बाद एसईसीएल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अपील को ही खारिज कर दिया और जिला न्यायालय के फैसले को यथावत रखा। इसके बाद पक्षकार की अपील पर जिला न्यायालय ने बीते गुरुवार को एसईसीएल के परियोजना प्रबंधक जीएम कॉम्प्लेक्स सहित वाहनों को कुर्क करने के लिए न्यायालय से अधिकृत कर्मचारियों को आदेश के साथ भेजा।
आम जनता के साथ हुआ धोखा
जब अधिकारी एसईसीएल के अधिकारियों से मिले और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की तो उनके होश उड़ गए। ठेका कंपनी को दी जाने वाली तीन करोड़ चालीस लाख रुपए की रकम 2 सितंबर तक अदा करने का लिखित पत्र दिया। इस पूरे मामले में एसईसीएल के अधिकारियों की मनमानी और आम जनता के साथ किए जाने वाले आर्थिक शोषण का पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया।
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