Union Carbide Kachra: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर कोर्ट ने सरकार को दिया 6 सप्ताह का समय
Union Carbide Kachra: भोपाल। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी में कहा कि जो हमने कहा था, वही बात हमने हाईकोर्ट में भी रखी है। हमने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था।
हाईकोर्ट ने दिया छह माह का समय
सीएम ने कहा कि पीथमपुर में जन भावनाओं के साथ बाकी सभी पक्षों को भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस बात को मानते हुए सभी पक्षों को सुनने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट अपना फैसला देगा। इस फैसले के लिए मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जनता से शांत रहने और कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी की भी अपील की।
कहा, हाईकोर्ट ने सरकार की मंशा को ध्यान रखकर दिया है निर्णय
उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह सरकार की मंशा को ध्यान रखते हुए दिया है। हम हाई कोर्ट के परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि हम सब की आस्था और विश्वास हाईकोर्ट में है। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सभी पक्ष न्यायालय के सामने अपनी बात रखें। फैसला हम सब की आशा के अनुरूप ही आया है। मैं क्षेत्र के लोगों से कहूंगा कि वह हाई कोर्ट (High court order on Union Carbide Kachra) के सामने अपनी बात रखें, अभी समय है। इस संबंध में उन्होंने X पर एक ट्वीट भी किया।
यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाए जाने पर इसलिए मचा बवाल
आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड (Union Carbide Kachra) की भोपाल स्थित फैक्ट्री में ही आज से 40 वर्ष पूर्व जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसके चलते हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तब से फैक्ट्री बंद थी और इस जहरीले केमिकल तथा अन्य सामान के निस्तारण के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बाद में कोर्ट के आदेशों पर सरकार ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीथमपुर ले जाकर रामकी फैक्ट्री में जलाए जाने का निर्णय लिया था। इसी वजह से पीथमपुर और आसपास के इलाकों के लोग कचरा जलाए जाने का विरोध कर रहे हैं।
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