Vyapam Scam Update: व्यापम घोटाले के नटवर लाल संतोष मीणा की अग्रिम जमानत की अर्जी हुई खारिज
Vyapam Scam Update: जबलपुर। मध्य प्रदेश में सबसे चर्चित घोटाला व्यापम को कोई कैसे भूल सकता है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साल 2013 में हुए बहुचर्चित व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के नटवरलाल संतोष मीणा की अग्रिम जमानत में राहत नहीं मिली है। जबलपुर जिला कोर्ट ने लोक अभियोजक की दलीलों से सहमत होने के बाद धोखाधड़ी के आरोप में फंसे संतोष की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
आरोपी को नहीं मिलेगी राहत
जबलपुर जिला कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय की अदालत ने पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी को गंभीर अपराध करार देते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत लाभ देने से इनकार कर दिया। आरोपी की जमानत अर्जी खारिज को खारिज ही नहीं किया बल्कि, जज ने पुलिस को आदेश दिया कि आरोपी संतोष मीणा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए।
सॉल्वर को बैठाकर पास कर ली थी परीक्षा
दरअसल, आरोपी संतोष मीणा ने साल 2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की तर्ज पर परीक्षा दी। उसने व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में खुद परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने की बजाय अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को साल्वर के रूप में बैठाकर परीक्षा पास कर ली थी। धोखाधड़ी के जरिए संतोष मीणा केवल परीक्षा में पास नहीं हुआ बल्कि साल 2014 से पुलिस आरक्षक के रूप में पुलिस विभाग में भर्ती भी हो गया। संतोष मीणा वर्तमान में रीवा के नईगडी थाने में कांस्टेबल के रूप में तैनात है।
भोपाल थाना में दर्ज है मामला
संतोष मीणा के खिलाफ धोखे से नौकरी लेने के मामले में एसटीएफ भोपाल थाना में अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं। इसकी जांच एसटीएफ जबलपुर के गणेश ठाकुर कर रहे है। आरोपी संतोष मीणा ने इस मामले में खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक अभिषेक दीक्षित ने कहा कि आरोपी संतोष मीणा का अपराध गंभीर है और अपराध की गंभीरता को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्याय उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों की पूरी बात सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया।
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