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दिल्ली में लागू हुआ GRAP-3, इन चीजों पर लगी रोक, 5वीं तक के स्कूल भी बंद

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राजधानी में ग्रैप-3 लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रभावित इलाकों में कई पाबंदियां लागू की गई हैं।
02:58 PM Nov 16, 2024 IST | Sunil Sharma

GRAP-3 in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात भयावह हो चुके हैं। यहां कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर AQI 400 के दर्ज किया गया था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राजधानी में ग्रैप-3 लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रभावित इलाकों में कई पाबंदियां लागू की जाती हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।

क्या है GRAP-3

ग्रैप-3 राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर को आंकने के लिए बनाया गया एक स्टैण्डर्ड है जिसे ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan or GRAP) कहा जाता है। इसके कई लेवल निर्धारित किए गए है जो प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लागू किए जाते हैं। राजधानी में जब वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अत्यधिक गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है तब ग्रैप-3 को लागू किया जाता है।

GRAP में बनाए गए हैं चार लेवल

ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan or GRAP) में कुल चार लेवल बनाए गए हैं। जो निम्न प्रकार हैं-

GRAP-3 में लगती है ये पाबंदियां

GRAP-3 लागू किए जाने पर प्रभावित क्षेत्रों में कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। इनमें किसी भी तरह के निर्माण कार्य और तोड़फोड़ को पूरी तरह बैन कर दिया जाता है। इसी तरह गैरजरूरी खनन पर भी रोक लगा दी जाती है, साथ ही अंतरराज्यीय बसें जो प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं करती, उन पर भी रोक लग जाती हैं। प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया जाता है।

दिल्ली में बंद होंगे 5वीं तक के स्कूल

देश की राजधानी दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के बाद पांचवी कक्षा तक की स्कूल बंद कर दी गई हैं। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन तथा माइनिंग वर्क्स पर भी रोक लगा दी गई है। इनके अलावा मेजर वेल्डिंग, गैस कटिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग, फ्लोरिंग एवं कांक्रीट वर्क्स पर रोक लगी रहेगी। सीमेंट, फ्लाई ऐश तथा मिट्टी के ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक रहेगी।

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