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Holi 2025: महिलाओं को लगाया कलर तो हो सकती है 7 साल की जेल, ये हैं कानूनी धाराएं

3 साल पहले मेघालय हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति बिना महिला की सहमति के उसके कपड़े के ऊपर से छूता है या शरीर को रगड़ता है, तो इसे भी दुष्कर्म की श्रेणी में डाला जाएगा।
05:31 PM Mar 13, 2025 IST | Sunil Sharma

Holi 2025: होली का त्यौहार खुशी और रंगों का त्यौहार माना जाता है, लेकिन इस दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि होली के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और अन्य गंभीर अपराधों के लिए लागू कानूनी पहलुओं को समझा जाए। कानूनविदों के अनुसार होली पर महिलाओं को मनमाने तरीके से रंग लगाना, किसी को छूना या अश्लील हरकतें करना न केवल गलत है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि होली के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कानूनी रूप से इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।

सहमति के बिना महिलाओं को रंग लगाना, छूना या गंदी हरकतें करना है अपराध

भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी सहमति के बिना छूता है, उसे रंग लगाता है या उसकी इच्छा के बिना उसके शरीर के किसी हिस्से को रगड़ता है, तो यह दुराचार के तहत आता है। यहां तक कि बिना अनुमति के गुब्बारे फेंकना भी एक अपराध है। ऐसे में यह जरूरी है कि होली के दौरान हम महिलाओं की सहमति का सम्मान करें और मनमानी हरकतों से बचें।

कपड़े के ऊपर से छूने को भी माना जाएगा दुष्कर्म

3 साल पहले मेघालय हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति बिना महिला की सहमति के उसके कपड़े के ऊपर से छूता है या शरीर को रगड़ता है, तो इसे भी दुष्कर्म की श्रेणी में डाला जाएगा। इसका मतलब है कि महिलाओं के प्रति इस तरह की अवांछनीय हरकतें गंभीर अपराध मानी जाएंगी।

गुब्बारे फेंकने पर भी हो सकती है सजा

अगर कोई व्यक्ति होली (Holi 2025) के दौरान पानी से भरे गुब्बारे फेंकता है और किसी को चोट पहुंचाता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत, इस पर सजा हो सकती है। इसके अलावा, अगर गुब्बारे के कारण किसी की मौत हो जाती है, तो इसे हत्या माना जाएगा, और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। यह कानून पुरुष और महिला दोनों पर लागू हो सकता है।

होली पर अश्लील टिप्पणियां और इशारे करना भी अपराध

होली के अवसर पर महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणियां करना या इशारे करना अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 के तहत ऐसे अपराधों के लिए 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। साथ ही, अगर कोई महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसे परेशान करता है, तो भी यह अपराध माना जाएगा।

महिला के कपड़े उतारना या फाड़ना भी अपराध

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के कपड़े उतारने या फाड़ने की कोशिश करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। IPC की धारा 354B के तहत ऐसे अपराधों के लिए कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है। यह महिला की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कड़ा कानून है। इसलिए होली (Holi 2025) पर ऐसा करने का प्रयास भी न करें।

दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बिना उसकी सहमति के दुष्कर्म करता है, तो इसके लिए भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। यह सजा IPC की धारा 375 और 376 के तहत दी जाती है। ऐसे मामलों में अपराधी को कड़ी सजा मिलती है, जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी

होली (Holi 2025) का त्यौहार खुशियों का प्रतीक है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि भावनाओं में बहकर किसी भी महिला के साथ अशोभनीय या अपमानजनक व्यवहार करना अपराध है। हमें अपने समाज में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसी हरकत करता है, तो आपको उसे कानूनी तरीके से रोकने का पूरा अधिकार है। इसलिए जरूरी है कि हम रंगों के त्योहार होली पर रंगों से लेकर खुशियों तक सब कुछ सही तरीके से मनाएं और महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखें।

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