NEET Exam Dispute: सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा- 0.001% भी हुई गड़बड़ी तो लें एक्शन
NEET Exam Dispute: नई दिल्ली। नीट-यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने दी नसीहत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा में धांधली का केस जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वैकेशन बेंच के सामने रखा गया था। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा कि ''कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है।''
8 जुलाई को सभी मामलों पर होगी बहस
गौरतलब है कि देश के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए हजारों छात्रों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट आते ही पूरे देश से परीक्षा और रिजल्ट में भारी गड़बड़ी के आरोप लगने लगे। देश के अनेक राज्यों में छात्र-छात्राओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है। अब इस पूरे मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने का निर्देश दिया हैं।
पहली बार 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले
बताते चलें कि इससे पहले 11 जून को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को नोटिस जारी किया था । उस समय कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से भी इनकार कर दिया था। बाद में 13 जून को केन्द्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 प्रतिभागियों के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे । नीट परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित किया था। इस पूरे मामले में विवाद तब पैदा हो गया जब पता चला कि 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। देश में यह पहली बार हुआ था। अनेक छात्रों में उत्तर पुस्तिका में मिले नंबरों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
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