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NEET Exam 2024 में ग्रेस मार्क्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1563 छात्र दोबारा देंगे परीक्षा

NEET UG Exam 2024 भोपाल: NEET UG Exam 2024 में ग्रेस मार्क को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की...
12:19 PM Jun 13, 2024 IST | Amit Jha

NEET UG Exam 2024 भोपाल: NEET UG Exam 2024 में ग्रेस मार्क को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में NTA दोबारा नीट एग्जाम कराने को तैयार हो गया है। सुनवाई के दौरान NTA ने अदालत में कहा है कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों के अंदर बैठे डर दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। अब ग्रेस मार्क वाले 1563 छात्रों को 23 जून को दोबारा नीट एग्जाम देना होगा।

23 जून को दोबारा नीट एग्जाम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NTA 23 जून को NEET एग्जाम (NEET UG Exam 2024) कराने के लिए कहा है। इसका परिणाम 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA से पूछा है कि कितने केंद्रों पर छात्रों को समय का नुकसान हुआ है? इसपर NTA ने बताया है कि 6 केंद्रों पर नुकसान है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इनमें कितने उम्मीदवार थे। इस सवाल के जवाब में NTA ने कहा इनमें 1563 छात्र थे।

ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता
बता दें कि NEET UG EXAM 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए राजस्थान के कोटा के एक शिक्षाविद ने हजारों छात्रों की सहमति लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ग्रेस मार्क्स में अनियमितता का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने एग्जाम रद्द कर इसे दोबारा आयोजित कराने की मांग की थी। ऐसे में सुनवाई के दौरान ग्रेस मार्किंग को लेकर NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्हें दोबारा एग्जाम का विकल्प दिया जा रहा है। इसके साथ ही एनटीए ने कहा है कि जो स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहते, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजनल मार्क्स दिए जाएंगे।
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