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RG Kar Rape Murder Case: ट्रेनी डॉक्टर रेप, हत्या केस में संजय रॉय दोषी करार, मरने तक जेल में रहने की सजा मिली

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई है।
04:25 PM Jan 20, 2025 IST | Sunil Sharma

RG Kar Rape Murder Case News: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई है। कोलकाता के सियालदाह की सत्र अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उसे जीवनभर जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इसे दुर्लभ मामला नहीं मानते हुए संजय रॉय को मृत्युदंड नहीं दिया है।

पीड़िता के परिवार ने अपराधी के लिए मांगी थी फांसी की सजा

कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ मामला नहीं मानते हुए अपना निर्णय सुनाया है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों ने संजय रॉय के लिए मृत्यु दंड देने की मांग की थी। अपराधी के वकील ने कहा कि अपराधी (RG Kar Rape Murder Case News) को फांसी की सजा के बजाय वैकल्पिक सजा सुनाए जाने पर विचार करना चाहिए। इसके लिए वकील ने कोर्ट ने विशेष अपील भी की थी।

सजा सुनाए जाने के बाद बोला संजय, मुझे फंसाने वाले लोगों को क्यों छोड़ा?

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या (RG Kar Rape Murder Case News) के दोषी संजय रॉय को सजा सुनाने से पहले जज ने उससे बात भी की। इस दौरान संजय ने कहा कि मुझे बिना किसी वजह से फंसाया गया है। मुझे बोलने नहीं दिया गया और मुझसे कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। जज ने उसे कहा कि मेरे सामने जो भी आरोप, सबूत, दस्तावेज और गवाह प्रस्तुत किए गए हैं, उनके आधार पर तुम दोषी हो और इसी के आधार पर सजा मिलेगी। जज ने संजय से पूछा कि क्या उसके परिजन उससे मिले हैं। इस पर संजय ने कहा कि वह जब से जेल में है, कोई उससे मिलने नहीं आया।

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