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Tahawwur Rana: अमरीकी कोर्ट ने खारिज की मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा की याचिका, जल्द भारत लाया जाएगा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को वापिस भारत भेजे जाने के पक्ष में निर्णय दिया।
10:36 AM Jan 25, 2025 IST | Sunil Sharma

Tahawwur Rana: मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर अब अंतिम बाधा समाप्त हो गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया और राणा को वापिस भारत भेजे जाने के पक्ष में निर्णय दिया। अदालत ने उसकी ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण को रोकने की अपील की थी। राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और वह कनाड़ा का नागरिक है। उसे 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाने के प्रयास कर रही हैं।

अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की याचिका

राणा के वकील ने हाल ही सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत "अपराध" की परिभाषा के आधार पर राणा (Tahawwur Rana) का प्रत्यर्पण रुकना चाहिए। इसके बावजूद, अदालत ने उसकी याचिका को नकारते हुए भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इस तरह उसके भारत वापिस लौटने की सारी बाधाएं साफ हो गई हैं।

राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

अब इस फैसले के बाद राणा के भारत प्रत्यर्पण में कोई और कानूनी अड़चन नहीं रहेगी। कई अमेरिकी संघीय अदालतों में अपनी अपील हारने के बाद, यह राणा का आखिरी मौका था। वह वर्तमान में लॉस एंजिल्स स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है और अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इस महत्वपूर्ण फैसले से भारत को न्याय दिलाने में एक और कदम बढ़ा है, और अब मुंबई हमलों के दोषी तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) को भारत लाकर न्याय प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा।

अमेरिकी सरकार ने भी भारत की मांग का किया समर्थन

अमेरिकी सरकार ने पिछले साल भारत द्वारा राणा के प्रत्यर्पण की अपील का समर्थन किया था। इसके बाद, अमेरिकी संघीय अदालत से इस संबंध में मंजूरी मिलने के बाद राणा ने 13 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में प्रमाणपत्र के लिए याचिका दायर की थी। इस पर 16 दिसम्बर को अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करते हुए अदालत से तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) की याचिका खारिज करने की मांग की।

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