Apple को लगा बड़ा झटका, अब बिना App Store के डाउनलोड कर सकेंगे ऐप्प
Apple Update: हाल ही में एप्पल कमपनी को ब्राजील की एक फेडरल कोर्ट की तरफ से बड़ा झटक लगा है। कोर्ट ने Apple को आदेश दिया है कि वह iOS डिवाइसों पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स और साइडलोडिंग की अनुमति दे। इसके लिए कोर्ट ने कंपनी को 90 दिनों का समय दिया है,आदेश नहीं माने जाने पर कंपनी पर $40,000 (करीब 34.83 लाख रुपये) से अधिक का दैनिक जुर्माना देना होगा। कोर्ट का मानना है कि कंपनी iOS प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए सख्त नियंत्रण रखती है, जिससे अन्य ऐप डेवलपर्स को नुकसान होता है। इसी कारण Administrative Council for Economic Defense (Cade) ने कंपनी पर इन-ऐप परचेज से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम को अनुमति देने के आदेश दिए थे।
रीजनल कोर्ट ने सुनाया फैसला
यह फैसला फेडरल रीजनल कोर्ट के जज पाब्लो जुनिगा ने सुनाया, जिन्होंने ब्राजील के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर CADE द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है। CADE, जो ब्राजील के न्याय मंत्रालय के तहत काम करता है, ने Apple कंपनी पर आरोप लगाया था कि वे iOS ऐप मार्केट में कॉम्पिटिशन को कम कर रहें है।
ब्राजील के पब्लिकेशन वेलोर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, Apple पहले भी कई देशो में ऐसे नियमो का पालन कर रहा है। हालांकि इसके कारण कंपनी के बिजनेस मॉडल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ब्राजील में Apple के खिलाफ यह मामला 2022 में Mercado Livre नाम की ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ था। कंपनी का आरोप था कि Apple डेवलपर्स को अपने ही पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही थी, जिससे उनको अनुचित लाभ मिल रहा था।
थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स (Apple Update)
9to5Mac के मुताबिक, Apple को अब iOS पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स को ऑपरेट करने की अनुमति देनी होगी, जिससे यूजर्स केवल App Store ही नहीं बल्कि अन्य स्टोर्स से भी ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, कंपनी को साइडलोडिंग की सुविधा भी देनी होगी, जिससे यूजर्स सीधे वेबसाइट या अन्य सोर्स से ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे। हालांकि Android डिवाइसेज ये फीचर पहले से भी शामिल है। इसके अलावा Apple (Apple Update)को अपने इन-ऐप पेमेंट सिस्टम के बजाय ऑप्शनल पेमेंट ऑप्शन की अनुमति देनी होगी, जिससे डेवलपर्स अन्य पेमेंट गेटवे का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि Apple ने कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि CADE द्वारा प्रस्तावित बदलाव यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं। कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है।
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