अब हेल्थ इंश्योरेंस में एक घंटे में मिलेगी कैशलेस इलाज की अनु​मति...

IRDAI ने हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर एक मास्‍टर सर्कुलर जारी किया है

अब इंश्योरेंस कंपनी को 1 घंटे के अंदर कैशलेस इलाज की देनी होगी परमिशन

नए नियम में अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर 3 घंटे के अंदर करना होगा क्लेम सेटेलमेंट

क्लेम सेटेलमेंट में देरी होने पर हॉस्पिटल में लगने वाला एक्स्ट्रा चार्ज भी कंपनी को देना होगा

अस्पताल में पॉलिसी होल्‍डर्स की मौत होने पर कंपनी को तुरंत शुरू करना होगा क्लेम अप्रूवल प्रोसेस 

...साथ ही पार्थिव शरीर को भी जल्द से जल्द अस्पताल से निकालना होगा

कैशलेस भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अस्पतालों में बनेंगे हेल्प डेस्क

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