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Donald Trump: सत्ता में आते ही ट्रंप बदलेंगे 150 साल पुराना कानून, 16 लाख भारतीय होंगे प्रभावित

अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जन्मजात नागरिकता देने वाले 150 साल पुराने कानून को बदलने का संकेत दिया है।
03:05 PM Dec 11, 2024 IST | MP First

Donald Trump: अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही देश में आमूलचूल बदलाव करने वाले हैं। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता देने वाले देश के 150 साल पुराने कानून को बदलने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि वह राष्ट्रपति पद पर बैठते ही इस कानून को खत्म कर देंगे। यह कानून देश में एंट्री करने वाले लोगों को बच्चों को बिना कुछ किए अमरीकी नागरिक बनने का हक दे रहा है और वे यहां के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों को है इस कानून पर आपत्ति

एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जल्द ही इस कानून को बदलने वाले हैं। उनके एक सलाहकार ने भी कहा कि दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसा कानून नहीं है जहां जन्म होते ही बच्चे वहां के नागरिक बन जाएं परंतु अमरीका में ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। इस कानून के तहत अमरीका में पैदा हुए सभी लोग देश की नागरिकता के हकदार है और यहां की न्यायिक व्यवस्था के तहत आते हैं। इसी वजह से इस कानून पर इतनी आपत्तियां उठ रही हैं।

ट्रंप (Donald Trump) के एक समर्थक कहते हैं कि इस कानून की वजह से अमरीका में बर्थ टूरिज्म बढ़ा है। रिसर्च फॉर नंबर्स इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर एरिक रुआर्क इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं यहां आकर बच्चे को जन्म देती हैं और उनके बच्चों को बिना कुछ किए अमरीकी नागरिकता मिल जाती है। जन्मजात नागरिकता के कानून को रद्द करने का देश में हजारों-लाखों परिवारों पर असर पड़ेगा।

ट्रंप ने कहा, हम परिवार नहीं तोड़ना चाहते इसलिए कुछ करेंगे

अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि इस कानून को रद्द करने पर कई परिवार प्रभावित होंगे। हम परिवारों को तोड़ना नहीं चाहते इसलिए पूरे परिवार को ही बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल देश में लाखों लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिली हुई है। यदि भारत की बात करें तो अमरीका में लगभग 48 लाख लोग भारतीय मूल के लोग हैं जिनमें से लगभग एक तिहाई यानि 16 लाख लोगों को जन्म से अमरीकी नागरिकता मिली हुई है।

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